नई दिल्ली: चाहे आप होटल के बिल का भुगतान कर रहे हों या फिर फिर एअर टिकट खरीद रहे हों अगर आप पचास हजार से ऊपर का नकद भुगतान कर रहे हैं तो अब आपके लिए PAN CARD जरूरी होगा। ये नया नियम 1 जनवरी 2016 से पूरे देश में लागू होगा। इसकी जानकारी खुद राजस्व सचिव ने दी है।
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राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि अब पचास हजार से ऊपक के नकद भुगतान पर PAN CARD की एक कॉपी देना जरूरी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब 10 लाख रुपए के ऊपर की अचल संपत्ति खरीदने पर भी आपको PAN CARD दिखाना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होगा, हां इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले जा रहे खातों में इस संबंध में छूट दी जाएगी।
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गौरतलब है कि इसके पहले देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी के लेनदेन पर PAN CARD को अनिवार्य किए जाने की बात कह चुके हैं।