नई दिल्ली। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे। सरकार ने आम बजट 2019-20 में आधार और पैन कार्ड को लेकर कई तरह के नियमों बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब पैन बहुत सारी वित्तीय सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। अब आप पैन की जगह अपना आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। आप भी जान लीजिए पैन और आधार से जुड़े ये खास नए नियम क्या हैं जहां आपको कहां-कहां पैन कार्ड देना होता है जिसकी जगह अब आप आधार नंबर दे सकेंगे।
आधार कार्ड से बनेगा क्रेडिट कार्ड- अब जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं।
आधार का इस्तेमाल- 50 हजार रुपए से ज्यादा के लेन-देन पर पैन की जगह आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की निकासी या जमा करने पर भी पैन की जगह आधार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही नहीं, वे दूसरे काम जहां पैन कार्ड नंबर जरूरी होता है वहां भी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैंक और दूसरे संस्थान पैन की जगह आधार स्वीकार करने के लिए उन संस्थानों के सिस्टम को अपग्रेड भी किया जाएगा।
रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय पैन की जगह आधार इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब जो लोग आधार कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उन्हें विभाग अपने आप नया पैन जारी करेगा। इसके बाद आधार कार्ड और पैन दोनों एक-दूसरे से लिंक हो जाएंगे। दरअसल, दोनों डेटाबेस के इंटरचेंजेबिलिटी एक अतिरिक्त सुविधा है जिससे उनका आपस में लिंक होना सुनिश्चित होगा।
अगर आपका आधार कार्ड और पैन नंबर एक-दूसरे से लिंक नहीं है तो इन्हें 30 सितंबर 2019 से पहले incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर जरूर लिंक करा लें नहीं तो पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा।
एक नजर में जानिए पैन (PAN) और आधार (AADHAAR) से जुड़े खास नियम
- अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने पर भी अब पैन के बदले आधार नंबर दे सकते हैं।
- अगर आप 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना खरीदने जाते हैं तो जूलर्स आपसे पैन कार्ड मांगता है, अब आप जूलर्स को अपना आधार नंबर दे सकेंगे।
- अगर आप कोई फोर व्हीलर वाहन खरीदने जा रहे हैं तो अब आप पैन कार्ड के बदले आधार कार्ड दे सकेंगे।
- अब अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन नंबर के बदले आधार नंबर दे सकते हैं।
- किसी होटल-रेस्टोरेंट में कैश में एक बार में 50,000 का बिल का भुगतान करने पर आधार नंबर दे सकते हैं.
- क्रेडिट कार्ड की अर्जी के लिए भी पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा। यहां भी आधार नंबर से काम चलाया जा सकेगा।
- म्यूचुअल फंड निवेश और शेयरों की खरीद बिक्री में जहां भी पैन कार्ड जरूरी है वहां भी अब आधार नंबर दिया जा सकेगा।
- 50,000 से अधिक रुपए की विदेशी करेंसी खरीदने पर आधार नंबर दे सकते हैं।
- किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पर एक साल में 50 हजार का पेमेंट करते हैं तो पैन के बदले आधार नंबर दे सकेंगे।
- अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदते हैं तो वहां भी अब आधार नंबर से काम हो जाएगा।
- डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट अब सिर्फ आधार कार्ड से खुल जाएंगे।
- अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है वो अब आधार नंबर देकर भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।