नयी दिल्ली। बिना हैलमेट या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर ओवरस्पीडिंग आपके लिए काफी महंगी पड़ सकती है। सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे। इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के प्रावधान हैं।
सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जैसे ही संयुक्त संसदीय समिति से यह विधेयक प्राप्त होगा सरकार इसे संसद में पेश करने का प्रयास करेगी। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए और हिट-एण्ड-रन मामले में दो लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में इस विधेयक में 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान है।
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विधेयक में तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है जबकि बिना बीमा के गाड़ी चलाने के मामले में 2,000 रुपए का जुर्माना और तीन माह की सजा का प्रावधान है। हेलमेट पहने बिना दोपहिया चलाने पर 2,000 रपये और तीन माह के लिये लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही यह विधेयक हमें प्राप्त होगा, हम इसे संसद के आगामी सत्र में पेश करने का प्रयास करेंगे। गडकरी यहां सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
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किशोर अथवा नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुये कोई अपराध होने पर अभिभावक को भी शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।