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30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से अब तक सिर्फ 30 फीसदी ने ही आधार से करवाया लिंक, सरकार की कोशिशों को लगा धक्‍का

लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।

Edited by: Manish Mishra
Updated on: May 11, 2018 17:05 IST
AADHAAR- India TV Paisa

AADHAAR

नई दिल्‍ली। सरकार ने काफी कोशिशें की हैं कि लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। लेकिन लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है। यह आंकड़ा कुल पैन कार्ड धारकों का मात्र 30 फीसदी है। यह जानकारी आयकर विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने दी है। अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिए आधार होना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में करीब 30 करोड़ पैन आबंटित किय गए हैं जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार आबंटित किए जा चुके हैं।

आपको बता दें कि सरकार ने देशभर से 11,44,211 पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है। जिन लोगों को एक से ज्यादा पैन कार्ड अलॉट हुए थे उनके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट किया गया है।

More than 9.3 cr PAN linked with Aadhaar, which is nearly 30 per cent of the total about 30 crore PAN holders, says senior IT dept officer

— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2017

 

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अब सरकार ने किन लोगों का पैन कार्ड डिएक्टिवेट किया है, इसकी जानकारी आप भी लेना चाहेंगे कि कहीं इस सूची में आप भी तो शामिल नहीं हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड ऐक्टिवेट है या डिऐक्टिवेट इसका पता कैसे लगाया जाए।

सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर नो योर पैन पर क्लिक करना है https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html)। इसपर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। जैसी इस जानकारी को आप सबमिट करेंगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। ओटीपी को भी भरना है। ओटीपी को भरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड ऐक्टिवेट है या डिऐक्टिवेट।

सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी नागरिक एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता। अगर किसी नागरिक के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत उन नागरिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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