नई दिल्ली। दवा मूल्य नियामक राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने कोरोनरी स्टेंट बनाने वाली कंपनियों को किसी तरह चिकित्सकीय उपकरण की बिक्री केे दौरान मुफ्त पेशकश करने का दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। यह भी पढ़े: कीमत में आठ प्रतिशत का मार्जिन होगा, स्टेंट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता: सरकार
NPPA ने दी चेतावनी
एनपीपीए ने एक अधिसूचना में कहा कि उसके संग्यान में यह बात लायी गई है कि कुछ कंपनियां दस स्टेंट की खरीद पर तीन मुफ्त स्टेंट देने जैसी बिक्री पेशकश रख रही हैं। उसने यह भी पाया कि कुछ कंपनियां कम कीमत के स्टेंट को उंची कीमत पर भी बेच रही हैं।नियामक ने कहा है कि वह ऐसे मामलों की जांच कर रहा है और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कीमतों को लेकर भी सरकार ने किया स्पष्ट
सरकार ने स्पष्ट किया कि स्टेंट की जो कीमत तय की गई है उसमें आठ प्रतिशत का मार्जिन पहले से शामिल है। ऐसे में मरीजों से इस पर स्थानीय बिक्रीकर और वैट के अलावा किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं की जा सकती।यह भी पढ़े: CM योगी के इस फैसले से निवेशक हुए मालामाल, 30 दिन में मिला 56 फीसदी का बड़ा रिटर्न
राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अपनी वेबसाइट पर एक सूचना में कहा है कि कोरोनरी स्टेंट का मूल्य तय करते समय इसमें पहले से ही आठ प्रतिशत का मार्जिन जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि 13 फरवरी, 2017 को अधिसूचित स्टेंट के मूल्य पर सिर्फ स्थानीय बिक्रीकर तथा वैट के अलावा किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता।