मुंबई। बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। यह संशोधित योजना एक जुलाई से लागू होगी।
इसके तहत बैंकिंग लोकपाल का वित्तीय अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। आरबीआई ने कहा कि एक लाख रुपए तक के मुआवजे के अंतर्गत शिकायतकर्ता को हुए समय का नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किया गया खर्च, शिकायतकर्ता का हुआ उत्पीड़न और मानसिक परेशानी को शामिल किया गया है।