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सरकार ने इनकम टैक्स के नए नियमों को किया नोटिफाई, 1 जुलाई से अब आधार के बिना नहीं बनेगा PAN कार्ड

केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।

Ankit Tyagi
Updated : June 28, 2017 10:27 IST
सरकार ने इनकम टैक्स के नए नियमों को किया नोटिफाई, 1 जुलाई से अब आधार के बिना नहीं बनेगा PAN कार्ड
सरकार ने इनकम टैक्स के नए नियमों को किया नोटिफाई, 1 जुलाई से अब आधार के बिना नहीं बनेगा PAN कार्ड

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों  को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को PAN के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है। साथ ही, सरकार ने नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।  यह 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्‍टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 9 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में लगभग 95.10 फीसदी आबादी ने अपनी मर्जी से आधार बनवा लिया है। ऐसे में इस बात पर चिंता जताना बेबुनियाद है कि आधार बगैर बड़ी आबादी सोशल स्‍कीम्स के फायदे नहीं ले पाएगी।यह भी पढ़े: अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम

सरकार ने नए नियमों को नोटफाई किया

सरकार ने पैन के लिए आवेदन को आधार नंबर या उसका नामांकन आईडी देना अनिवार्य किया। सरकार ने संशोधित आयकर नियमों को अधिसूचित किया। मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से किया था इनकार
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्‍टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर तमाम सोशल स्‍कीम्‍स के फायदे लेने के लिए आधार होना जरूरी कर दिया है।

आयकर विभाग ने हाल में शुरू की थी ई-फैसेलिटी सर्विस

आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी हाल में शुरू की थी। इसके लिए विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.inदिया है। लिहाजा अब किसी भी इनडिविजुअल को दोनों यूनिक आइडेंटिटीज को आपस में लिंक करना आसान हो जाएगा। यह भी पढ़े: #monsoon2017: मानसून के इस सीजन में आपके पास है इन शेयरों में पैसा बनाने का मौका, ऐसे उठाएं फायदा

ये हैं आधार और PAN को आपस में लिंक करने का तरीका

नाम में गलती होने पर आधार ओटीपी जरूरी

अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)जरूरी होगा।यह भी पढ़े: अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम

अगर नहीं किया लिंक तो होंगी ये परेशानी

फार्म 60 को भरे बिना आप संपत्ति खरीद या बेच नहीं पाएंगे। साथ ही कार खरीदने, बैंक या डीमेट अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक के बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे

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