नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आज IT विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत टैक्सपेयर्स को कोई धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस न दिया जाए।
सीबीडीटी ने आठ पेज की अनुदेश पुस्तिका पेश की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि क्लीन मनी ऑपरेशन के तहत चिन्हित किए गए किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर किसी भी स्थिति और किसी भी चरण पर इनकम टैक्स कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है।
- इसमें कहा गया है कि पहचान किए गए व्यक्ति के साथ केवल ऑनलाइन संचार बहुत ही विनम्र भाषा में बिना किसी धमकी या चेतावनी के करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- किसी भी प्रकार का कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया जाना चाहिए।
- इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 18 लाख लोगों को एसएमएस और ई-मेल भेजे हैं, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 5 लाख रुपए से अधिक की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा की है।
- क्लीन मनी ऑपरेशन के तहत 15 फरवरी तक 7 लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें से 99 प्रतिशत आंकड़े सही पाए गए।
- सीबीडीटी ने पहली बार इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करने के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी की हैं।
- बोर्ड ने कहा कि टैक्सपेयर्स के साथ टेलीफोन पर पूछताछ को भी टाला जाए।
- इनकम टैक्स विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल ऑनलाइन पूछताछ ही करें।