नई दिल्ली। सर्विस टैक्स की बढ़ती दरें से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब Passport , वीजा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर किसी प्रकार का सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र को भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट में नई सर्विसेज को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने संबंधी एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसमें वित्त मंत्रालय ने बिजनेसमैन और कंपनियों को कुछ सर्विसेज पर सर्विस टैक्स से राहत दी है।
सरकार और लोकल अथॉरिटी की सर्विस पर राहत
वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार या फिर लोकल अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इनमें कई तरह की रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी शामिल हैं। हालांकि इसके लिए अहम शर्त यह है कि इन सभी सेवाओं का शुल्क 5000 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके मुताबिक अब Passport , वीसा, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
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बिजनेस मैन का भी राहत
फाइनेंस बिल 2016 के मुताबिक नए कारोबारी साल से हर उस बिजनेसमैन को सरकारी सर्विसेज लेने पर 15 फीसदी का सर्विस टैक्स देना था, जिसका सालाना टर्नओवर दस लाख या ज्यादा हो। कारोबारियों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों की ओर से इस नियम का विरोध किए जाने के बाद सरकार ने इस बारे में सफाई जारी की है। कंपनियों को टेस्टिंग, सुरक्षा जांच या सर्टिफिकेशन सर्विसेज, लैंड यूज अप्रूवल चार्ज या किसी तरह की ड्यूटी या पेनल्टी चुकाने पर भी सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2016 के पहले मिले स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। यही नहीं, पिछले वित्त वर्ष के स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज या लाइसेंस फीस को भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
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