Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. ड्राइविंग लाइसेंस और Passport पर बड़ी राहत

ड्राइविंग लाइसेंस और Passport पर बड़ी राहत

सर्विस टैक्‍स की बढ़ती दरें से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब Passport , वीजा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर सर्विस टैक्‍स नहीं देना होगा।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated : April 15, 2016 11:08 IST
ड्राइविंग लाइसेंस और Passport पर बड़ी राहत, सर्विस टैक्‍स के दायरे से हुआ बाहर
ड्राइविंग लाइसेंस और Passport पर बड़ी राहत, सर्विस टैक्‍स के दायरे से हुआ बाहर

नई दिल्‍ली। सर्विस टैक्‍स की बढ़ती दरें से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब Passport , वीजा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर किसी प्रकार का सर्विस टैक्‍स नहीं देना होगा। इसके अलावा जन्‍म एवं मृत्‍यु प्रमाणपत्र को भी सर्विस टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्‍त मंत्रालय द्वारा बजट में नई सर्विसेज को सर्विस टैक्‍स के दायरे में लाने संबंधी एक स्‍पष्‍टीकरण जारी किया गया है। इसमें वित्त मंत्रालय ने बिजनेसमैन और कंपनियों को कुछ सर्विसेज पर सर्विस टैक्स से राहत दी है।

सरकार और लोकल अथॉरिटी की सर्विस पर राहत

वित्‍त मंत्रालय के अनुसार सरकार या फिर लोकल अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सर्विस टैक्‍स के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इनमें कई तरह की रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी शामिल हैं। हालांकि इसके लिए अहम शर्त यह है कि इन सभी सेवाओं का शुल्‍क 5000 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके मुताबिक अब Passport , वीसा, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।

तस्वीरों में देखिए 50,000 रुपए में किन देशों की कर सकते हैं यात्रा

10 COUNTRIES

jordan IndiaTV Paisa

kenya IndiaTV Paisa

bhutan_punakha_monastery_lr IndiaTV Paisa

cambodia IndiaTV Paisa

Egypt IndiaTV Paisa

lebanon_beirut_el_amine_lrg IndiaTV Paisa

qatar IndiaTV Paisa

thailand1 IndiaTV Paisa

turkey IndiaTV Paisa

bali-indonesia-resort-hd-wa IndiaTV Paisa

बिजनेस मैन का भी राहत

फाइनेंस बिल 2016 के मुताबिक नए कारोबारी साल से हर उस बिजनेसमैन को सरकारी सर्विसेज लेने पर 15 फीसदी का सर्विस टैक्स देना था, जिसका सालाना टर्नओवर दस लाख या ज्यादा हो। कारोबारियों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों की ओर से इस नियम का विरोध किए जाने के बाद सरकार ने इस बारे में सफाई जारी की है। कंपनियों को टेस्टिंग, सुरक्षा जांच या सर्टिफिकेशन सर्विसेज, लैंड यूज अप्रूवल चार्ज या किसी तरह की ड्यूटी या पेनल्टी चुकाने पर भी सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2016 के पहले मिले स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। यही नहीं, पिछले वित्त वर्ष के स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज या लाइसेंस फीस को भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

अब पासपोर्ट बनने के बाद होगा पुलिस वेरिफिकेशन, अप्वाइंटमेंट के लिए अपनी मर्जी से चुन सकेंगे दिन

आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लेकर PAN CARD तक लिंक कराने के हैं कई फायदे, ये है तरीका

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement