Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक

आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

Manoj Kumar @kumarman145
Published on: August 12, 2017 14:52 IST
आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक- India TV Paisa
आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक

नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यानि आप जब चाहें अपने आधार नंबर को पैन नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं। शुक्रवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली से आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने की अंतिम तारीख के बारे में सवाल पूछा गया था। सवाल के जबाव में वित्तमंत्री ने कहा कि कोई अंतिम तारीख नहीं है।

देश में 28 जून तक कुल 25 करोड़ पैन कार्ड धारक रजिस्टर्ड किए गए हैं जबकि 111 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। हाल में सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन अब वित्तमंत्री की तरफ से इसपर सफाई आने के बाद यह साफ हो गया है कि 31 अगस्त तक ऐसा करना जरूरी नहीं है। हालांकि आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है, आयकर रिटर्न भरने का अंतिम दिन 5 अगस्त था।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement