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No GST refund on cancellation of air ticket booked before April 2018
नई दिल्ली। हवाई टिकट कैंसिल कराने पर पहले जितने पैसे वापस मिलते थे, सोमवार से उससे कम पैसे मिलेंगे, पहली अक्टूबर से लागू हो रहे नए GST नियम के तहत हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा, बशर्ते टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो।
निजी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज ने इस नियम के बारे में अपने यात्रियों को पहले ही जानकारी दे दी है, इसके अलावा विस्तार एयरलाइन ने भी यही फैसला किया है। हालांकि एयरएशिया और गो एयर ने कहा है कि वह GST रिफंड का खर्च खुद उठाएंगी और यात्रियों को भुगतान करेंगी। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं यात्रियों का GST रिफंड होगा जिन्होंने 31 अगस्त से पहले टिकट कैंसिल करने के लिए आवेदन किया है। इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 5 प्रतिशत और बिजनेस क्लास के टिकट पर 12 प्रतिशत GST चुकाना पड़ता है।