Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाए नियम

सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाए नियम

सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।

Manish Mishra
Published : July 16, 2017 11:30 IST
सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाए नियम
सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा GST, सरकार ने समझाए नियम

नई दिल्ली। सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) नियमावली 2017 के नियम 32(5) में यह प्रावधान किया गया है कि जब सेकेंड हैंड या पुरानी या प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद-बिक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा कर योग्य आपूर्ति उसी रूप में या ऐसे मामूली फेरबदल के बाद की जाती है, जिससे संबंधित वस्तुओं का स्वरूप नहीं बदलता है और जब इस तरह की वस्तुओं की खरीद पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया हो, तो आपूर्ति का मूल्य बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर होगा।

जहां इस तरह की आपूर्ति का मूल्य नकारात्मक है, वहां उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसे मार्जिन योजना के रूप में जाना जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्टीकरण GST के अंतर्गत मार्जिन योजना को लेकर पैदा हुई आशंकाओं के संदर्भ में जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें : दिल्‍ली से वाराणसी पहुंच जाएंगे केवल 2 घंटे 37 मिनट में, बुलेट ट्रेन का किराया होगा 3,240 रुपए

इसमें कहा गया है कि अधिसूचना संख्या 10/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28-06-2017, में सेकेंड हैंड या पुरानी वस्तुओं की खरीद-बिक्री करने वाले पंजीकृत व्यक्ति (जो उप-नियम (5) के तहत निर्धारित इस तरह की पुरानी वस्तुओं की बाहर आपूर्ति के मूल्य पर केंद्रीय कर का भुगतान करता है) द्वारा किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई पुरानी वस्तुओं की राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर देय केंद्रीय कर से छूट दी गई है।

यह भी पढ़ें :BSNL ने लॉन्‍च की अल्‍ट्रा फास्‍ट ब्रॉडबैंड सर्विस, मिलेगी 1,000 mbps की स्‍पीड

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई बाहर आपूर्ति पर डबल टैक्‍सेशन से बचने के लिए यह किया गया है, क्योंकि मार्जिन योजना के तहत काम करने वाला इस तरह का व्यक्ति पुरानी वस्तुओं की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है।

इसलिए मार्जिन योजना से लाभ किसी भी ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है जो सेकेंड हैंड वस्तुओं (पुरानी और प्रयुक्त खाली बोतलों सहित) की खरीद-बिक्री करता है और जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 32 (5) में उल्लिखित शर्तो को पूरा करता है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement