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रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने पर नहीं लगता है GST, CBEC ने दी सफाई

लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा

Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: December 14, 2017 12:39 IST
GST Property- India TV Paisa
Photo:GST PROPERTY No GST on Ready To Move In Property says CBEC

नई दिल्ली। अगर आप अपने लिए रेडी टू मूव घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपका बिल्डर आपसे इसपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) वसूल रहा है तो सावधान हो जाएं, कानून बिल्डर आपसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर किसी तरह का GST नहीं वसूल सकता। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने खुद इसको लेकर सफाई जारी की है।

CBEC की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक GST क्योंकि वस्तु और सेवाओं की सप्लाई पर लागू होता है, लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा।

CBEC ने यह भी कहा है कि अगर किसी खरीदार ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए पहली जुलाई से पहले ही पूरी पेमेंट कर दी है तो उस तरह की प्रॉपर्टी पर भी खरीदार को GST देने की जरूरत नहीं है। टैक्स नियम 2011 के तहत खरीदार को सिर्फ 4.5 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा।

अगर खरीदार ने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पहली जुलाई से पहले पूरी पेमेंट से बजाय कुछ पेमेंट की है तो उसपर पेमेंट पर भी GST लागू नहीं होगा, लेकिन पहली जुलाई या इसके बाद जो बची हुई पेमेंट की जाएगी उसपर 12 फीसदी की दर से GST वसूला जाएगा। 

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