Friday, November 22, 2024
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चेकबुक, एटीएम निकासी पर नहीं लगेगा GST, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल के विलंब शुल्क लगता है टैक्स

बैंकों के ATM से पैसे निकालने और चेकबुक जैसी सेवाओं पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगता है, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 04, 2018 8:33 IST
No GST on chequebooks and ATM transactions says Revenue Department- India TV Paisa

No GST on chequebooks and ATM transactions says Revenue Department

नई दिल्ली। बैंकों के ATM से पैसे निकालने और चेकबुक जैसी सेवाओं पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगता है, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा। 

रविवार को राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर GST लागू होने के संबंध में ‘ बार - बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (FAQ) जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी GST दायरे से बाहर रखा गया है। 

वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि FAQ काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि GST के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है। 

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