लंदन। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण मामले पर आज से लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। नीरव मोदी पर धोखाधड़ी और धन शोधन जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले ब्रिटेन की अदालत ने मोदी की जमानत अर्जी निरस्त कर उसे 11 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी।
नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर (चौदह हजार करोड़ रुपए से अधिक) के कर्ज की धोखा धड़ी और मनी-लांडरिंग के मामले में अभियुक्त है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसने अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी है। 49 वर्षीय नीरव मोदी इस समय दक्षिण पश्चिम लंदन की एक जेल में है।
मोदी को भारत के हवाले किए जाने की अर्जी से संबंधित मामले में यह सुनवाई पांच दिन चलेगी। ब्रिटेन सरकार ने भारत की अर्जी पर कार्रवाई के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यह मामला भारत की दो जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता निदेशालय ने दायर किया है। आरोप है कि मोदी ने भारतीय बैंक के फर्जी सहमति-पत्र दिखा कर विदेशों में बैंकों से कर्ज लिए और उस धन की हेरा-फेरी की।