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Delhi में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, सुस्‍त रवैये पर केंद्र और राज्‍य सरकार को NGT की फटकार

NGT ने राजधानी Delhi में स्मॉग पर ठोस कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली और केन्द्र को फटकार लगाई है। NGT ने सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा है।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: November 04, 2016 18:09 IST
Delhi में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, सुस्‍त रवैये पर केंद्र और राज्‍य सरकार को NGT की फटकार- India TV Paisa
Delhi में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, सुस्‍त रवैये पर केंद्र और राज्‍य सरकार को NGT की फटकार

नई दिल्‍ली। Delhi में खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुके प्रदूषण के स्‍तर पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) हरकत में आ गया है। एनजीटी ने शुक्रवार को राजधानी Delhi में स्मॉग पर ठोस कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली और केन्द्र सरकार फटकार लगाई है।

NGT ने Delhi सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि आखिर प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

NGT ने Delhi में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ने पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सचिवों को भी तलब किया है। न्यायाधिकरण ने इस मामलों पर राज्यों से 8 नवम्बर तक रिपोर्ट मांगी है।

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जल्‍द हटें 10 साल पुराने वाहन

न्यायाधिकरण ने कहा कि Delhi से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को अभी तक सड़कों से नहीं हटाया गया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने के अपनी निर्देश पर अमल करने के लिये कहा है।

कंस्‍ट्रक्‍शन साइट के प्रदूषण पर भी सवाल

एनजीटी ने कंस्‍ट्रक्‍शन साइट से हो रहे प्रदूषण पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली में कई क्षेत्रों में भवन निर्माण के काम में नियमों की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण का बड़ा कारण है।

सरकार का सुस्‍त रवैया

दिल्ली में विकराल होते प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि केवल बैठकें हो रही है। न्यायाधिकरण ने कल प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की थी। दिल्ली सरकार की तरफ से एनजीटी को आज बताया गया कि दो बैठकें की गयी हैं। इस पर एनजीटी ने कहा कि बैठकें करने से क्या होने वाला है। कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे प्रदूषण कम होगा।

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