नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर चलने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।
NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, आपने (पुलिस) यहां सड़कों पर चलने वाले 15 साल पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पर जवाब देते हुए पुलिस ने पीठ से कहा कि उसने ऐसे करीब 1,000 वाहनों का चालान किया और उनको जब्त करना भी शुरू किया। याचिकाकर्ता ने पीठ को यह भी सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में केवल डीजल टैक्सियों को ही जब्त किया गया। इस पर पीठ ने पुलिस से पूछा, क्या 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को आपने जब्त किया। पुलिस से चालान और जब्त किए गए वाहनों के बारे में समस्त आंकड़ा कल तक मुहैया कराने को कहा गया।
यह भी पढ़ें– 10 साल से पुरानी गाड़ी को आसानी से बेच पाएंगे दिल्ली-एनसीआर के बाहर, सरकार जारी करेगी एनओसी
सुनवाई के दौरान पीठ ने धूल और निगमीय अपशिष्ट जलाने से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की। पीठ ने कहा, धूल और निगमीय अपशिष्ट को जलाने के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्या कर रहा है? हमने आपके (सरकार) मुख्य सचिव को बैठक आयोजित कर योजना को अंतिम रूप देने के लिए कहा है।
यह भी पढ़ें– NGT ने फॉक्सवैगन से पूछा- अब तक गाड़ियों को क्यों नहीं किया रिकॉल? 19 मई तक फाइल कीजिए एफिडेविट