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NGT ने कहा दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर लगे रोक, अगली सुनवाई तक सभी इंडस्ट्रियल गतिविधियां रहेंगी बंद

NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है

Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: November 09, 2017 13:00 IST
NGT ने कहा दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर लगे रोक, अगली सुनवाई तक सभी इंडस्ट्रियल गतिविधियां रहेंगी बंद- India TV Paisa
NGT ने कहा दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर लगे रोक, अगली सुनवाई तक सभी इंडस्ट्रियल गतिविधियां रहेंगी बंद

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में धुंध और प्रदूषण की देखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने बड़ा निर्देश दिया है। NGT ने कहा है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए और साथ में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं NGT यह भी कहा है कि दिल्ली में निर्माण सामग्री लाने और ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगाई जाए। NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है।

NGT ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि प्रदूषण पर अगली सुनवाई तक दिल्ली में सभी इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। NGT सभी संबधित सार्वजनिक विभागों को कहा है कि वह अपनी तरफ से एक अधिकारी की नियुक्ति करे जो प्रदूषण को कंट्रोल करने की प्रक्रिया पर नजर रखे। सभी संबधित विभागों और संवैधानिक संस्थाओं की खिंचाई करते हुए NGT ने कहा कि यह सब अपना रोल निभाने में फेल हो गए हैं जिस वजह से प्रदूषण एक समस्या बनी हुई है।

इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए पार्किंग फीस को 4 गुना बढ़ाने का जो कदम उठाया है उसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है पिछले साल ऑड-इवन स्कीम ने शहर को खोल दिया था ऐसे में इस साल भी छोटी अवधि के लिए प्रदूषण को कंट्रोल करन के लिए इसे लागू करने पर विचार कर सकती है।

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