नई दिल्ली। 50,000 रुपए का सोना या सोने की ज्वैलरी खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी देने का जो नियम था उसर सरकार ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है लेकिन जल्दी ही इस व्यवस्था को लेकर नई लिमिट के साथ नया नियम फिर से आ सकता है। खुद राजस्व सचिव हसमुख आढिया ने इसकी जानकारी दी है। राजस्व सचिव ने कहा कि सोने में कालेधन के निवेश पर रोक लगाने के लिए सोने और दूसरी कीमती धातुओ और रत्नों में पैसे की ट्रांजेक्शन की लिमिट पर पैन का नया नियम जल्दी ही जारी हो सकता है।
शुक्रवार को ही सरकार ने पुराने नियम को निरस्त कर दिया था जिसके तहत 50,000 रुपए या इससे अधिक की ज्वैलरी खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी था। राजस्व सचिव ने बताया कि इस नियम की वजह से जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई थी और नकारात्मक माहौल छाया हुआ था जिसकी वजह से सरकार ने इस नियम को वापस लिया है।
राजस्व सचिव ने बताया कि इस नियम के तहत यह तो कह दिया गया था कि कालाधन निरोधक कानून (PMLA) के तहत ज्वैलर्स सोने में की गई ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेंगे लेकिन कितनी ट्रांजेक्शन के बारे में रिपोर्ट करेंगे इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया था। ऐसे में 50,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड की जानकारी देने का जो नियम बैंकों के लिए लागू था वही नियम ज्वैलर्स पर लागू हो गया जिससे ज्वैलरी सेक्टर में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई और नकारात्मक माहौल बना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस नियम पर रोक लगाई गई है और अब आगे क्या करना है इसके बारे में अध्यन किया जाएगा और दोबारा से ट्रांजेक्शन लिमिट की पूरी जानकारी के साथ इस नियम को लागू किया जाएगा।