नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति को एलजी अनिल बैजल से मंजूरी मिल गयी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एलजी ने कुछ सुझावों के साथ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी में बदलाव आय बढ़ाने के लिये और शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिये किया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एलजी के सुझावों को मजूंरी दे दी है।
क्या हैं पॉलिसी के अहम नियम
- दिल्ली में कानूनी तौर पर शराब पीने की उम्र घटाकर 21 साल की गयी
- दिल्ली में अब शराब की सरकारी दुकाने नहीं होंगी।
- शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेंगी, जितनी दुकानें हैं उन्हीं से बिक्री होगी।
- शराब की दुकानें अब 500 वर्ग फीट होंगी
- शराब की दुकानों का वार्ड के अनुसार समान वितरण होगा।
- ड्राई डे की संख्या भी घटाई जायेगी।
एलजी के सुझाव के बाद क्या हुए बदलाव
- किसी एक ब्रांड पर जानबूझकर जोर देने से बचने के लिये एक नियम जोड़ा गया, जिसके मुताबिक रिटेल लाइसेंस के आवेदक का किसी डिस्ट्रीब्यूटर या निर्माता से कोई संबंध नहीं होना चाहिये।
- होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस पाने के लिये 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा घटाकर 150 करोड़ रुपये हुई।
- एक जोन में खुदरा बिक्री के लिए आवेदकों की नेटवर्थ 6 करोड़ होनी चाहिये। अगर वो एक से ज्यादा जोन में आवेदन करता है तो नेटवर्थ की सीमा बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया है।
- 5 सुपर प्रीमियम बिक्री स्थलों का कार्पेट एरिया 5000 वर्गफीट से घटाकर 2500 वर्ग फीट किया गया।
क्यों लाई गयी नई पॉलिसी
सरकार ने आय बढ़ाने और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिये इन नीति का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इससे 1500 से 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। वहीं नियमों में कमी का फायदा उठा रहे शराब माफियाओं पर नये बदलावों से लगाम लगाई जा सकेगी।