नई दिल्ली। नेस्ले इंडिया ने शुक्रवार को कहा है कि उसके सभी Maggi नूडल्स के सैंपल ने तीन प्रयोगशालाओं के टेस्ट को पास कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेस्ले इंडिया को 90 सैंपल की जांच मोहाली, जयपुर और हैदराबाद की अधिकृत प्रयोगशालाओं में कराने के निर्देश दिए थे। इस टेस्ट से पास होने के बाद नेस्ले के लिए Maggi को दोबारा बाजार में उतारने का रास्ता खुल गया है। लेकिन नेस्ले के लिए Maggi को दोबारा बाजार में पेश करना इतना आसान भी नहीं होगा। गुरुवार को देश के टॉप कंज्यूमर कोर्ट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने मैगी के नए सैंपल की जांच के आदेश दिए है।
गौरतलब है कि 13 अगस्त को बंबई उच्च न्यायालय ने Maggi नूडल्स के उत्पादन, वितरण, बिक्री और निर्यात पर लगे प्रतिबंध खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने मैगी के सैमपल्स को मोहाली, जयपुर और हैदराबाद के प्रयोगशालाओं जांच करने का आदेश दिया था। इस जांच में मैगी सही पाय जाने के बाद उत्पादन शुरु करने की अनुमति बात कही थी।
एनसीडीआरसी ने दिए नए सैंपल के जांच के आदेश
कमीशन ने Maggi के नौ अलग-अलग बैच से लिए गए 13 नमूनों की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ केंद्र सरकार के 640 करोड़ रुपए के मुकदमे के मामले में यह फैसला सुनाया है। फैसले बाद नेस्ले इंडिया का रुख नरम हो गया है और कंपनी नए सैंपल के जांच के लिए तैयार हो गई है। इन नमूनों में लेड और मोनो सोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) की मात्र की जांच की जाएगी। 23 नवम्बर को मामले की फिर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने Maggi नूडल्स में लेड और एमएसजी की ज्यादा मात्रा को लेकर कंपनी पर कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।
नेस्ले इंडिया Maggi सैंपल की जांच के लिए तैयार
Maggi के नए सैंपल की जांच को लेकर नेस्ले इंडिया का रुख नरम हो गया है। कंपनी ने कहा कि वह नए सैंपल के जांच के लिए तैयार है। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक का समय नेस्ले इंडिया को दिया है और 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। शुरू में नेस्ले पहले से ही लैब में जांच की बात कहकर जांच से पीछे हट रही थी।
सेंट्रल फूड टेक्नोलाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में नए सैंपल की होगी जांच
एनसीडीआरसी की पीठ ने सैंपल और सील की जांच करने के बाद उसे मैसूर स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजे जाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वी के जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने संस्थान से चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि लखनउ में स्थानीय आयुक्त परीक्षण के लिये नेस्ले के गोदाम से मैगी के 100 नमूने लेंगे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तए की गई है।