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NCLT starts insolvency proceedings against Today Homes Noida
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित रीयल एस्टेट कंपनी टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की है। घर खरीदारों के एक समूह की याचिका पर यह कार्यवाही शुरू हुई है।
एनसीएलटी के प्रमुख न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी का प्रबंधन संभालने के लिए एक अंतरिम निपटान पेशेवर की नियुक्ति की है। घर खरीदारों को समय पर कब्जा देने में विफल रहने एवं बैंकों को बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर पाने के कारण जेपी इन्फ्राटेक सहित दिल्ली-एनसीआर की कई कंपनियां दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही हैं।
न्यायाधिकरण ने रीयल एस्टेट कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि उसे उप्र रीयल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण की ओर से परियोजना पूरा करने के लिए चार साल का और समय मिल गया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम (आईबीसी) के प्रावधान रीयल्टी कानून को निष्प्रभावी बना देते हैं।