नई दिल्ली। टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री की एक मामले को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर फैसला कल सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति एमएम कुमार की अध्यक्षता वाली NCLT की प्रधान पीठ ने गुरुवार को मिस्त्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और वह कल इसकी घोषणा करेगी।
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मिस्त्री के परिवार की दो कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुंबई पीठ के पास पक्षपाती होने का कारण हो सकता है। उन्होंने कहा, हमसे एक मंच NCLT मुंबई पीठ के सामने जाने के लिए कहा गया जो इस मुद्दे पर पहले ही फैसला कर चुकी है। हालांकि, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया और इसे पीठ की खरीदारी का मामला बताया।
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सिंघवी ने कहा कि इसे पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने तथ्यों की अनदेखी की है। वह इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए पहले ही दो बार राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण NCLT के सामने उठा चुके हैं और सुनवाई कर चुके हैं। अपीलीय प्राधिकरण ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं किया है।
साइरस इंवेस्टमेंट प्रा. लि. और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्रा. लि. ने इस मामले के स्थानांतरण की अपील की है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने NCLT ने मिस्त्री को न्यूनतम अंशधारिता के नियम से छूट दे दी थी।