Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. मिस्त्री के मामले को दिल्‍ली स्थानांतरित करने की अपील पर NCLT कल सुनाएगी फैसला

मिस्त्री के मामले को दिल्‍ली स्थानांतरित करने की अपील पर NCLT कल सुनाएगी फैसला

टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री की एक मामले को NCLT की मुंबई पीठ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर फैसला कल सुनाया जाएगा।

Manish Mishra
Published on: October 05, 2017 15:37 IST
मिस्त्री के मामले को दिल्‍ली स्थानांतरित करने की अपील पर NCLT कल सुनाएगी फैसला- India TV Paisa
मिस्त्री के मामले को दिल्‍ली स्थानांतरित करने की अपील पर NCLT कल सुनाएगी फैसला

नई दिल्ली टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री की एक मामले को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर फैसला कल सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति एमएम कुमार की अध्यक्षता वाली NCLT की प्रधान पीठ ने गुरुवार को मिस्त्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और वह कल इसकी घोषणा करेगी।

यह भी पढ़ें : शेयरधारकों ने दी टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट लिमिटेड में बदलने की मंजूरी, मिस्‍त्री परिवार ने किया था इस कदम का विरोध

मिस्त्री के परिवार की दो कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुंबई पीठ के पास पक्षपाती होने का कारण हो सकता है। उन्होंने कहा, हमसे एक मंच NCLT मुंबई पीठ के सामने जाने के लिए कहा गया जो इस मुद्दे पर पहले ही फैसला कर चुकी है। हालांकि, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया और इसे पीठ की खरीदारी का मामला बताया।

यह भी पढ़ें : मारुति ने घटा दिया Alto और Wagon R का उत्पादन, सितंबर में 20% से ज्यादा घटा प्रोडक्शन

सिंघवी ने कहा कि इसे पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने तथ्यों की अनदेखी की है। वह इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए पहले ही दो बार राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण NCLT के सामने उठा चुके हैं और सुनवाई कर चुके हैं। अपीलीय प्राधिकरण ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं किया है।

साइरस इंवेस्टमेंट प्रा. लि. और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्रा. लि. ने इस मामले के स्थानांतरण की अपील की है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने NCLT ने मिस्त्री को न्यूनतम अंशधारिता के नियम से छूट दे दी थी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement