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NCLT ने भूषण स्टील के खिलाफ दिवाला याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI की भूषण स्टील के खिलाफ दायर दिवाला याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया।

Manish Mishra
Updated on: July 19, 2017 16:28 IST
NCLT ने भूषण स्टील के खिलाफ दिवाला याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा- India TV Paisa
NCLT ने भूषण स्टील के खिलाफ दिवाला याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) की भूषण स्टील के खिलाफ दायर दिवाला याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया। न्‍यायमूर्ति एमएम कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की भी भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। NCLT ने SBI और PNB की याचिकाओं पर 13 जुलाई को भूषण स्टील लिमिटेड के साथ-साथ भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड को ऋण शोधन कार्रवाई में नोटिस भेजा था और उनसे जवाब देने को कहा गया था।

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दोनों याचिकाएं दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा सात के तहत दायर की गई थी। SBI भूषण स्टील के मामले में प्रमुख बैंक है जबकि PNB भूषण स्टील एंड पावर के संदर्भ में प्रमुख बैंक है। SBI ने भूषण स्टील से 4,295 करोड़ रुपए के साथ 49 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा कर्ज की वसूली का दावा किया है।

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