नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने रेस्तरां चलाने वाली अमेरिका कंपनी मैकडॉनल्ड्स को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि मैकडॉनल्ड्स के पूर्व सहयोगी विक्रम बक्शी ने न्यायाधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर एनसीएलटी ने मैकडॉनल्ड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम एम कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2018 को सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद न्यायाधिकरण ने मैकडॉनल्ड्स और उसकी भारतीय अनुषंगी मैकडॉनल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिडेट (एमआईपीएल) के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर फिर से कार्यवाही शुरू की है। मैकडॉनल्ड्स द्वारा आदेश को चुनौती देने के बाद नवंबर में उच्च न्यायालय ने एनसीएलटी के नोटिस पर रोक लगा दी थी।
इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने एनसीएलटी के नोटिस को चुनौती देने वाली मैकडॉनल्ड्स की याचिका को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि बक्शी ने सितंबर 2017 में अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मैकडॉनल्ड्स ने कनॉट प्लाजा रेस्तरां लिमिटेड (सीपीआरएल) द्वारा संचालित 169 रेस्तरां के संबंध में फ्रेंचाइजी लाइसेंस रद्द कर दिया था जो एनसीएलटी के 13 जुलाई 2017 के आदेश का उल्लंघन है। सीपीआरएल बक्शी और मैक्डॉनल्ड्स इंडिया का संयुक्त उद्यम है।