नई दिल्ली। पंजाब नैशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले की अनेक एजेंसियों द्वारा जारी जांच के बीच राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (NCLT) ने 60 से अधिक इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोक दिया है। जिन इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोका गया है उनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अन्य व्यक्ति, कंपनियां व सीमित्व दायित्व वाली भागीदारी फर्में शामिल हैं।
कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार एनसीएलटी ने नीरव मोदी व मेहुल चौकसी, उनकी फर्मों व रिश्तेदारों सहित अन्य इकाइयों के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं। कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में कंपनी कानून 2013 की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल अर्जी दाखिल की थी। प्राधिकरण ने उस पर दूसरे पक्षों को सुने बैर ही यह आदेश जारी किया है।
पीएनबी में 12,700 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी व मेहुल चौकसी कथित मुख्य आरोपी है। जिन कंपनियों व इकाइयों पर रोक लगाई गई है उनमें पंजाब नेशनल बैंक के ऋण घोटाले से जुड़ी कुछ इकाइयां, गीतांजलि जेम्स, गिल्ली इंडिया, नक्षत्र ब्रांड व फायरस्टार डायमंड शामिल है।