नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बुधवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के जुर्माने के आदेश को चुनौती देने वाली सीमेंट कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया। सीसीआई ने कथित आपसी सांठगांठ को लेकर इन कंपनियों पर 6,700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने 11 सीमेंट कंपनियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया।
एनसीएलएटी ने कहा कि कंपनियों की याचिकाएं खारिज की जा रही है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी अपीलीय प्राधिकरण है।
उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2016 में सीसीआई ने अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और जेके सीमेंट समेत 11 सीमेंट कंपनियों के साथ-साथ सीमेंट विनिर्माता संघ (सीएमए) पर आपसी सांठगांठ को लेकर करीब 6,700 रुपए का जुर्माना लगाया था।