नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने आज टाटा संस से हटाए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कंपनी की सोमवार को शेयरधारकों की बैठक बुलाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। टाटा संस ने मिस्त्री को बोर्ड से हटाने के लिए 6 फरवरी को शेयरधारकों की असाधारण आम सभा बुलाई है।
एनसीएलएटी ने टाटा संस की 6 फरवरी को बुलाई गई ईजीएम मामले में मिस्त्री को किसी तरह की कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
- जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय ने कहा कि हम किसी तरह की राहत देने नहीं जा रहे हैं, हमनें तीनों याचिकाओं को रद्द कर दिया है।
- इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
- 103 अरब डॉलर वाले टाटा संस के बोर्ड में मिस्त्री अभी भी निदेशक के तौर पर शामिल हैं।
- पिछले साल अक्टूबर में एक नाटकीय घटनाक्रम में मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था।
- उनकी जगह रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली थी।
- पिछले महीने एन चंद्राशेखरन को टाटा संस का नया चेयरमैन बनाने की घोषणा की गई है।
- मिस्त्री के स्वामित्व वाली दो निवेश कंपनियों ने अपनी कानूनी कंपनी जेटली एंड बख्शी के जरिये 31 जनवरी को याचिका दायर की थीं।
- इससे पहले एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने 6 फरवरी को बुलाई गई ईजीएम पर रोक लगाने से मना कर दिया था।