नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में फंसी कंपनी बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण हेतु आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट के संशोधित प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने अल्ट्राटेक की संशोधित बोली को मंजूरी दे दी।
पीठ ने कहा कि प्रतिस्पर्धी डालमिया भारत समूह की कंपनी राजपूताना प्रॉपर्टीज द्वारा पेश की गई योजना कुछ वित्तीय कर्जदाताओं के प्रति भेदभाव वाली थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दो जुलाई को बिनानी सीमेंट के दिवाला शोधन से जुड़े सारे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ से एनसीएलएटी को हस्तांतरित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी को दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
राजपूताना प्रॉपर्टीज ने अल्ट्राटेक सीमेंट के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने को लेकर बिनानी सीमेंट के कर्जदाताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बिनानी सीमेंट के लिए राजपूताना प्रॉपर्टीज ने 6,930 करोड़ रुपए और अल्ट्राटेक सीमेंट ने 7,200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था।
बिनानी सीमेंट के कर्जदाताओं की समिति ने दोनों से संशोधित प्रस्ताव पेश करने को कहा था। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने 7,900 करोड़ रुपए का संशोधित प्रस्ताव दिया था।