नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने जेएसडब्ल्यू स्टील को 19,700 करोड़ रुपये में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के अधिग्रहण की सोमवार को अनुमति दे दी। साथ ही कंपनी को मुकदमे से छूट भी प्रदान की गई है। एनक्लैट के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील को भूषण पावर के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा किए गए कामों के लिए मुकदमों का सामना करने से राहत मिलेगी।
पीठ के अनुसार, हालांकि भूषण पावर के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दायर मुकदमे जारी रह सकते हैं। एनक्लैट ने भूषण पावर के परिचालक ऋणदाताओं की अधिक दावा मांगे जाने संबंधी याचिका को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया के दौरान भूषण पावर को हुई कर देय पूर्व आय भी जेएसडब्ल्यू स्टील को सौंपी जाएगी।