नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने नीदरलैंड की अदालत में जेट एयरवेज के खिलाफ चल रहे दिवालाशोधन मामले के प्रशासक (दिवालाशोधन पेशेवर) को कर्जदाताओं की समिति की बैठक में भाग लेने की मंजूरी दे दी। एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश में कहा कि नीदरलैंड की अदालत का प्रशासक कर्जदाताओं की समिति का हिस्सा हो सकते हैं तथा उन्हें बैठक के निष्कर्षों की जानकारी दी जानी चाहिए।
एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें नीदरलैंड में चल रही दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया को मान्यता देने से मना कर दिया गया था। एनसीएलटी ने नीदरलैंड की अदालत के प्रशासक को जेट एयरवेज के खिलाफ यहां चल रहे दिवाला एवं ऋणशोधन मामले की प्रक्रियाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। एनसीएलएटी का यह आदेश तब आया है जब जेट एयरवेज का दिवालाशोधन पेशेवर और नीदरलैंड की अदालत में प्रक्रिया का प्रशासक आगे की प्रक्रिया में समन्वय को लेकर राजी हो गये।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछली सुनवाई में दिवालाशोधन पेशेवर तथा नीदरलैंड की अदालत के बीच सहयोग की शर्तें पेश करने के लिये कहा था। नीदरलैंड की अदालत के प्रशासक ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की थी। इसी अपील पर सुनवाई की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि कर्ज में फंसी कंपनी के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन के कई मामले चल रहे हैं।