नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने उन उद्योग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति पेट्रोलियम कोक पेटकोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। पेटकोक में क्लोरोफिक की अत्याधित मात्रा होती है जिसका उपयोग विभिन्न देशों में बिजली उत्पादन में किया जाता है। यह भी पढ़े:NGT ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मामले में केंद्र सरकार के रुख पर उठाया सवाल
NGT का आदेश
एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे दो माह के भीतर पेटकोक को पर्यावरण कानूनों के हिसाब से एक अनुमति प्राप्त ईंधन की श्रेणी में रखे जाने के संबंध में निर्णय लें। हालांकि एनजीटी ने उन इकाइयों को नीति तैयार होने तक दो महीने की छूट प्रदान की है जिनके औद्योगिक परिचालन में पेटकोक का उपयोग अनिवार्य है।CNG को लेकर NGT ने लगाई हरियाणा और UP को फटकार, NCR में लग सकती है वाहनों पर रोक
एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि वह सभी राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तक इन निर्देशों को पहुंचाना और एक माह के भीतर इस पर अमल कराना सुनिश्चित करे। Costly Gas: दिल्ली-NCR में CNG 35 पैसे हुई महंगी, रसोई गैस के दाम भी बढ़े