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GST के तहत कराना होगा छोटे कारोबारियों को भी रजिस्‍ट्रेशन, PM मोदी ने दिया टैक्‍स अधिकारियों को निर्देश

पीएम ने अधिकारियों से छोटे कारोबारियों, जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, को GST में रजिस्‍ट्रेशन कराने की दिशा में काम करने को कहा है।

Abhishek Shrivastava
Updated : September 01, 2017 18:37 IST
GST के तहत कराना होगा छोटे कारोबारियों को भी रजिस्‍ट्रेशन, PM मोदी ने दिया टैक्‍स अधिकारियों को निर्देश
GST के तहत कराना होगा छोटे कारोबारियों को भी रजिस्‍ट्रेशन, PM मोदी ने दिया टैक्‍स अधिकारियों को निर्देश

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टैक्‍स अधिकारियों से सभी छोटे कारोबारियों, जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, को गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स (GST) सिस्‍टम में रजिस्‍ट्रेशन करवाने की दिशा में काम करने को कहा है। उन्‍होंने यह भी कहा कि सरकार एक ऐसा माहौल बनाने के लिए काम कर ही है, जहां भ्रष्‍ट लोगों की ताकत कम हो और ईमानदार करदाताओं में आत्‍मविश्‍वास और भरोसा बढ़े।

दो दिवसीय राजस्‍व ज्ञान संगम में केंद्र व राज्‍य के टैक्‍स अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा सभी कारोबारियों तक जीएसटी के अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा कि सभी कारोबारी, 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर से भी कम वालों सहित, जीएसटी सिस्‍टम में रजिस्‍टर्ड होने चाहिए। उन्‍होंने अधिकारियों से इस दिशा में कार्य करने के लिए इस श्रेणी के लिए एक  सिस्‍टम डिजाइन करने के लिए भी कहा।

वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के तहत रजिस्‍ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है और उन्‍हें कोई भी इनडायरेक्‍ट टैक्‍स देने से छूट दी गई है। मोदी ने कहा कि जीएसटी से सिस्‍टम में पारदर्शिता लाने में मदद मिली है। दो महीने के भीतर 17 लाख नए कारोबारी इनडायरेक्‍ट टैक्‍स सिस्‍टम के तहत लाए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अघोषित आय और संपत्ति का पता लगाने तथा उसे जब्‍त करने के लिए डाटा एनालिटिकल टूल्‍स का ज्‍यादा से ज्‍यादा उपयोग किया जाए। इस संबंध में उन्‍होंने सुझाव दिया कि डाटा एनालिटिक्‍स और इनवेस्‍टीगेशन विंग को मजबूत बनाने के लिए टैक्‍स विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

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