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मोदी सरकार ने की घोषणा, GST के तहत करदाताओं को लिए किए गए विभिन्‍न राहत उपाय

सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 03, 2021 10:14 IST
Modi Govt relaxes GST, waives late fee for delayed filing of  GSTR-3B  tax payment- India TV Paisa
Photo:PTI

Modi Govt relaxes GST, waives late fee for delayed filing of  GSTR-3B  tax payment

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत विभिन्न वैधानिक और नियामकीय अनुपालनों को पूरा करने में करदाताओं के समक्ष आ रही चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है। इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है। 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों हेतु देय कर, जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर और उसके बाद 18 फीसदी ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।

वहीं 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों हेतु देय कर, जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए सामान्य करदाताओं और क्यूआरएमपी योजना के तहत आने वाले करदाताओं दोनों ही के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए शून्य ब्याज दर अगले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।

कंपोजिशन स्कीम के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए देय कर, जो अप्रैल 2021 में देय था, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए शून्य ब्याज दर, अगले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।

विलंब शुल्क माफ किए जाने की दिशा में 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों, जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जीएसटीआर-3बी में जमा किए गए रिटर्न के संबंध में विलंब शुल्क को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया गया है।

5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों (मासिक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए), जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए और जनवरी-मार्च 2021 की अवधि (क्यूआरएमपी योजना के तहत त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए), जो अप्रैल 2021 में देय है, के लिए अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जीएसटीआर-3बी में जमा किए गए रिटर्न के संबंध में विलंब शुल्क को 30 दिनों के लिए माफ कर दिया गया है।

जीएसटीआर-1, आईएफएफ, जीएसटीआर-4 और आईटीसी-04 दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अप्रैल महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और आईएफएफ दाखिल करने की अंतिम तारीख (मई में निर्दिष्ट) 15 दिन बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है। इसके अलावा जनवरी-मार्च, 2021 की तिमाही के लिए फॉर्म आईटीसी-04 दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है।

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