नई दिल्ली। सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर करने के लिए निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करा दी है। पहले यह सुविधा सिर्फ परिधान विनिर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध थी। सरकार ने यह कदम किसी विशिष्ट परियोजना, कार्य या ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने को आसान बनाने के लिए उठाया है।
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आदेश को संशोधित करने के लिए ‘परिधान विनिर्माण क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति’ को ‘निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति’ से बदला गया है। इसका मतलब है कि अब यह सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले महीने बजट भाषण में कहा था कि यह सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवार को हर वह सुविधा मिलती है, जो विभिन्न श्रम कानूनों के तहत नियमित कर्मचारियों को दी जाती है।
आदेश के संशोधन में कहा गया है कि अस्थायी या बदली कामगारों के मामले में नौकरी से निकाले जाने की पूर्वसूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा। इस तरह से बहाल किए गए वैसे कर्मचारी जिन्होंने तीन महीने से अधिक काम किया हुआ है उन्हें दो सप्ताह का नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
निश्चिम अवधि के रोजगार को परिधान विनिर्माण क्षेत्र के लिए अक्टूबर 2016 में लागू किया गया था। यह रोजगार की अवधि को सुनिश्चित करता है और साथ ही साथ सेवा की अन्य शर्तों और वेतन-भत्तों को भी तय करता है, जैसा कि नियमित कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत होता है। छोटी अवधि के लिए बहाल होने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्ट वर्कर की तुलना में बेहतर कार्य स्थिति और सेवा लाभ मिलते हैं।