नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तहत अधिकृत एक प्राधिकरण ने व्यवस्था दी है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उससे जुड़ी कंपनियों से संबंधित 1,210 करोड़ रुपये की 41 संपत्तियां मनी लांड्रिंग वाली संपत्तियां हैं और इनकी कुर्की जारी रहनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इन संपत्तियों को कुर्क किया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की मुंबई शाखा में दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी में केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस साल फरवरी में अस्थायी तौर पर मुंबई में 15 फ्लैट और 17 कार्यालय परिसर, कोलकाता में एक मॉल, अलीबाग में चार एकड़ का फार्म हाउस और महाराष्ट्र के नासिक, नागपुर और पनवेल तथा तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 231 एकड़ भूमि कुर्क की थी।
PMLA के न्यायिक प्राधिकरण के सदस्य (विधि) तुषार वी शाह की ओर से हाल में जारी आदेश में कहा गया है कि ED की मूल शिकायत में जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उसके हिसाब से मेरा मानना है कि इस मामले में जो संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं वे धन शोधन या मनी लांड्रिंग से जुड़ी हैं।
प्राधिकरण ने इन संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच की अवधि में, जो 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती, या PMLA के तहत किसी अदालत में प्रक्रिया लंबित रहने तक यह कुर्की जारी रहेगी। विशेष अदालत द्वारा संपत्ति कुर्की का आदेश जारी करने के बाद यह आदेश अंतिम हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा।
ED ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून के तहत चोकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक जांच के मामले में इन संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया था। कुर्क संपत्तियों में हैदराबाद के रंगा रेड्डी जिले में स्थित 170 एकड़ का पार्क, महाराष्ट्र की राजधानी के बोरिवली (पूर्व) में चार फ्लैट तथा सांताक्रूज (पूर्व) में नौ अन्य फ्लैट शामिल हैं। ED ने बताया कि चोकसी के नियंत्रण वाली इन 41 कुर्क संपत्तियों कीमत 1,210 करोड़ रुपये है।