Friday, November 22, 2024
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ए राजा के बाद कोर्ट ने मारन बंधुओं को भी किया बरी, अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से 1.78 करोड़ के नुकसान का था मामला

CBI की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता व पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई व सन टीवी समूह के प्रमुख कलानिधि मारन व पांच अन्य को बरी कर दिया।

Edited by: Manish Mishra
Updated on: March 15, 2018 11:35 IST
Dayanidhi Maran- India TV Paisa
Dayanidhi Maran

चेन्नई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता व पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई व सन टीवी समूह के प्रमुख कलानिधि मारन व पांच अन्य को बरी कर दिया। सातों आरोपियों ने अदालत में खुद को प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं होने के आधार पर आरोपमुक्त करने के संबंध में याचिका दायर की थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोप लगाया था कि दयानिधि मारन के आवास में कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज लगाने से सरकार को 1.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इस एक्सचेंज का इस्तेमाल सन टीवी के संचालन में किया गया।

इस मामले में अन्य आरोपमुक्त होने वाले लोगों में बीएसएनएल के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के ब्रहमनाथन, पूर्व उप महाप्रबंधक एम. वेलुसामी, पूर्व मंत्री के निजी सचिव वी. गोथामन और सन टीवी के कर्मचारी एस.कन्नन व के. एस रवि शामिल हैं।

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