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मैगी की वापसी में नई रुकावट, महाराष्‍ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी मामला

मैगी पर देशभर में लगे प्रतिबंध को हटाने वाले बॉम्‍बे हाईकोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार ने कहा मैगी सुरक्षित नहीं है।

Dharmender Chaudhary
Published on: October 21, 2015 11:46 IST
मैगी की वापसी में नई रुकावट, महाराष्‍ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी मामला- India TV Paisa
मैगी की वापसी में नई रुकावट, महाराष्‍ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी मामला

मुंबई। नेस्ले इंडिया की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। मैगी पर देशभर में लगे प्रतिबंध को हटाने वाले बॉम्‍बे हाईकोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध हटाने के हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा मैगी नहीं सुरक्षित

बापट ने कहा कि मैगी पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। सरकारी लैब से मैगी के सैंपल की जो रिपोर्ट मिली हैं उनमें अधिक मात्रा में लेड होने की बात कही गई है। सरकार ने महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैगी पर प्रतिबंध लगाया था।

मैगी ने पास किया लैब टेस्ट, बताया सुरक्षित  

गैरतलब है कि नेस्ले इंडिया ने दावा किया है कि उसके सभी मैगी नूडल्स के सैंपल ने तीन लैब टेस्‍ट पास कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेस्ले इंडिया को 90 सैंपल की जांच मोहाली, जयपुर और हैदराबाद की अधिकृत प्रयोगशालाओं में कराने के निर्देश दिए थे। इस टेस्टल से पास होने के बाद नेस्लेद ने कहा कि मैगी पूरी तरह से खाने के लिए सुरक्षित है और जल्द ही वह दिसबंर तक बाजार में कमबैक करेगी।

कर्नाटक और गुजरात ने हटाया प्रतिबंध

इसके बाद कर्नाटक और गुजरात सरकार ने नेस्ले इंडिया के लोकप्रिय इंस्टैंट फूड ब्रांड मैगी के प्रोडक्शन और बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है।

नेस्ले ने जारी किया विज्ञापन

कंपनी ने ग्राहकों के बीच भरोसा वापस जगाने के लिए आज समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है। कंपनी ने इस विज्ञापन में कहा है कि आपकी मैगी सेफ थी सेफ रहेगी। कंपनी ने अपने विज्ञापनों में कहा है कि वह मैगी नूडल्स को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सर्वोतम प्रयास कर रही है।

क्‍या कहा था हाईकोर्ट

13 अगस्त को बंबई उच्च न्यायालय ने मैगी नूडल्स के उत्पादन, वितरण, बिक्री और निर्यात पर लगे प्रतिबंध खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने मैगी के सैमपल्स को मोहाली, जयपुर और हैदराबाद के प्रयोगशालाओं जांच करने का आदेश दिया था। इस जांच में मैगी सही पाय जाने के बाद उत्पादन शुरु करने की अनुमति बात कही थी।

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