मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने संपत्तियों की सर्किल दरों में औसतन 1.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 सितंबर से लागू होंगी। पंजीयन एवं स्टाम्प नियंत्रक महानिरीक्षक कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
सर्किल दर वह न्यूनतम कीमत होती है, जिससे कम दर पर किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री की स्थिति में उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। मई में सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए सर्किल दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि कोविड-19 संकट की वजह से वह नई दरों का आकलन नहीं कर पाई थी।
बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से वार्षिक दरों का आकलन संभव नहीं हो पाया था। लेकिन जून, 29 के निर्देशानुसार हमने आकलन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। हमने दरों को अंतिम रूप दे दिया है। ये दरें 12 सितंबर, 2020 से प्रभावी होंगी।
सरकार ने लगातार दो वित्त वर्षों 2018-19 और 2019-20 में सर्किल दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। इस क्षेत्र में सुस्ती की वजह से सरकार ने इन दो वर्षों में दरों में संशोधन नहीं किया था। हालांकि, 2017 में सर्किल दरों में 3.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।