नई दिल्ली। लोकसभा ने लग्जरी वाहनों पर जीएसटी सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की मंजूरी देने वाले एक बिल को पास कर दिया है। सेस को बढ़ाने से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग सरकार जीएसटी लागू करने की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए करेगी।
जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) संशोधन बिल, 2017 लोकसभा द्वारा बुधवार को पास कर दिया गया। यह बिल उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे सितंबर में जीएसटी काउंसिल के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए जारी किया गया था। यह अध्यादेश मध्यम आकार से लेकर हाइब्रिड और लग्जरी कारों पर जीएसटी सेस को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की अनुमति देता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल पर बहस के दौरान कहा कि लग्जरी वाहनों पर सेस बढ़ाने से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, की हर माह बैठक होती है और राजस्व संग्रह में गिरावट को रोकने के लिए करों को तर्कसंगत बनाने के लिए उचित निर्णय लेती है। कुछ सदस्यों ने सैनिट्री नैपकिन, कृषि उपकरणों, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम उत्पादों और खेल के सामानों पर जीएसटी रेट कम करने की मांग की। कुछ सदस्यों ने चार टैक्स स्लैब के स्थान पर एक ही टैक्स स्लैब बनाने का सुझाव दिया।