नयी दिल्ली। लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था।
राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया। इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गयी है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी। अत: लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है।
राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा, 'यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी।' अभी राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। ऐसी मांगें उठ रही थीं कि लॉटरी पर एक समान दर से कर लगना चाहिये, जिसके बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया।