नई दिल्ली। सोमवार को मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। इसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। वहीं, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा।
संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 सात अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था। अधिनियम में संशोधनों को 31 मार्च, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी।
कंज्यूमर वॉयस के प्रमुख संचालन अधिकारी आशिम सान्याल ने कहा, “भारत में सड़क सुरक्षा के कमजोर नियमों और खराब सड़कों के कारण हर साल हजारों लोग घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी तक की कमी लाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है।” सान्याल ने कहा कि विधेयक में बच्चों की सुरक्षा और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में और स्पष्टता की जरूरत है।
सर्वे के मुताबिक, 95 प्रतिशत लोगों ने माना कि बच्चों की सुरक्षा विधेयक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए और करीब 98 प्रतिशत ने माना कि सभी दो पहिया वाहन सवारों, खासतौर पर बच्चों के लिए हेलमेट पहनने के प्रावधान को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
सर्वे के मुताबिक, “90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने संबंधी जांच का स्तर और सख्त होना चाहिए। इसके अलावा 87 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सड़क के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा जुर्माने की भी सिफारिश की।”