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बैंकों में जमा किए गए अघोषित धन पर लगेगा टैक्‍स, लोकसभा में पास हुआ आयकर संशोधन विधेयक

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए अघोषित धन पर टैक्‍स लगाने के उद्देश्‍य से लाया गया आयकर संशोधन विधेयक 2016 मंगलवार को बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया।

Abhishek Shrivastava
Updated : November 29, 2016 16:53 IST
बैंकों में जमा किए गए अघोषित धन पर लगेगा टैक्‍स, लोकसभा में पास हुआ आयकर संशोधन विधेयक
बैंकों में जमा किए गए अघोषित धन पर लगेगा टैक्‍स, लोकसभा में पास हुआ आयकर संशोधन विधेयक

नई दिल्‍ली। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए अघोषित धन पर टैक्‍स लगाने के उद्देश्‍य से लाया गया आयकर संशोधन विधेयक मंगलवार को बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 पेश किया था, इसका उद्देश्‍य आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के बाद बैंकों में जमा हुए अघोषित धन पर जुर्माना और टैक्‍स लगाना है।

अब यह आयकर संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है। इस वक्त के बीतने के बाद यह स्‍वत: पास माना जाएगा।

  • विधेयक में प्रस्‍ताव है कि अगर लोग अपने अघोषित धन की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा।
  • ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा।
  • प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
  • साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।
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  • सरकार का कहना है कि जो लोग गलत तरीके से कमाई गई राशि अपने पास 500 और 1,000 के पुराने नोट में दबाकर रखे हुए थे और जो उसकी घोषणा करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत इसका खुलासा करना होगा।
  • उन्हें अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा। इसके अलावा अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।
  • साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 प्रतिशत अधिभार (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा।

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