नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में राहत देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में उद्योगों के साथ-साथ सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन में राहत देते हुए कहा कि उद्योगों को अलग-अलग समय पर काम करने की शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ए से एल के साथ शुरू होने वाले नाम की कंपनियां सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेंगी। एम से जेड के साथ शुरू होने वाले नाम वाली कंपनियों को सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करने की अनुमति होगी।
ऑफिस, कार्यस्थल पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी नियोक्ताओं को बेहतर प्रयासों के आधार पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रत्येग कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करें।
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी व्यक्ति को सोसायटी द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए या उसके कार्य में बाधा नहीं डाली जाए।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा करते हुए कहा था कि राजधानी में सभी बाजार खोले जाएंगे, लेकिन यहां दुकानें ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी।
इसके अलावा राजधानी में 20 यात्रियों के साथ डीटीसी बसें, दो सवारियों के साथ कैब और एक-एक सवारी के साथ ऑटो, रिक्शा व ई-रिक्शा को अनुमति दी है। दिल्ली मेट्रो 31 मई तक बंद रहेगी।