नई दिल्ली। नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को अब नए एक पेज के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में दिखाना होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले नए ITR फॉर्म अधिसूचित किए थे। यह फॉर्म आकलन वर्ष 2017-18 वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जारी किया गया है।
यह भी पढ़ें : संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा, प्राइवेट PF ट्रस्ट्स का विशेष ऑडिट किया जाए
नए फॉर्म में आय, छूट और अदा किए गए टैक्स की जानकारी देने के अलावा एक नया खंड भी है। इसमें नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की किसी तरह की बैंक जमा करने की भी जानकारी देनी होगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि,
ITR के इस खंड का उपयोग नोटबंदी के दौरान लोन या क्रेडिट कार्ड बिल के लिए किए गए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान की जानकारी देने के लिए भी किया जाएगा।
यह भी पढ़ें : तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर मिलेगा 50 फीसदी रिफंड, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम
इसके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR फॉर्म के उस कॉलम के हिसाब से आंकड़े जुटाएगा कि नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की कितनी राशि के भुगतान किए गए। अधिकारी ने कहा कि हम यह मेल कराना चाहते हैं कि नकद भुगतान की राशि व्यक्ति की कमाई से मिलती है या नहीं।