नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राहत सामग्री के आयात के लिए IGST की छूट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इन सभी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी/हेल्थ सेस पर पहले ही छूट दी जा चुकी है।
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इन उत्पादों पर मिलेगी छूट
- रेमडिसिवर एपीआई
- रेमडिसिवर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली Beta Cyclodextrin
- रेमडिसिवर इंजेक्शन
- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
- मेडिकल ऑक्सीजन
- वैक्यूम प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन और प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन
- क्रायोजनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट्स
- ऑक्सीजन कैनस्टर
- ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम
- ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक
- ऑक्सीजन जेनरेटर
- ऑक्सीजन की शिपिंग के लिए कंटेनर
- ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला कोई अन्य उपकरण
- कोविड वैक्सीन
क्या होगा सरकार के कदमों का असर
एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ विजय कुमार ने कहा, ‘‘हमें यह जानकर खुशी है कि संकट की इस घड़ी में भारतीय सीमा शुल्क ने जीवन बचाने के लिए गंभीर रूप से आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है।’’ उन्होंने कहा कि विभाग बिना किसी बाधा के इन वस्तुओं की निकासी के लिए लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
वहीं कोरोना वायरस से संबंधित आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों के आयात में भारी बढ़ोतरी के बीच लॉजिस्टिक्स उद्योग ने कहा है कि सीबीआईसी द्वारा इन उत्पादों की सीमा शुल्क निकासी के लिए हाल में उठाए गए कदमों से उनके तेजी से वितरण में मदद मिलेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कुछ वस्तुओं के आयात की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया था। डीएचएल एक्सप्रेस ने कहा कि इस फैसले से लॉजिस्टिक्स कंपनियों को आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों के लिए तेजी से मंजूरी पाने में मदद मिलेगी और महामारी के प्रकोप को काबू में पाया जा सकेगा। डीएचएल एक्सप्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर एस सुब्रमण्यन ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी और शारीरिक दूरी के नए नियमों के चलते सीमा शुल्क सहित हम में से ज्यादातर कम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए मजबूर हैं।’’ उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने और व्यवस्था को सरल बनाने से इन वस्तुओं की निकासी में तेजी आएगी।