नई दिल्ली। 20 अप्रैल से सरकार कुछ खास शर्तों के साथ कारोबारी गतिविधियों में छूट देने जा रही है। कारोबारियों और दैनिक मजदूरों को राहत के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार कोरोना की गंभीरता को देखते हुए कड़ी शर्तों के साथ ये छूट दे रही है। सोमवार से जारी छूट पहले से दी जारी छूट के अतिरिक्त होंगी। पीडीएस, सब्जी, फल, दूध डेयरी प्रोडक्ट, दवाओं की दुकानों, बैंकिंग सेवा, एटीएम औऱ आवश्यक सामान की बिक्री और आपूर्ति पर पहले से ही छूट है।
पहले जानिए कल से लागू होने वाली नई राहत के लिए क्या शर्ते रखी गई हैं।
- सिर्फ सरकार द्वारा घोषित सुरक्षित क्षेत्रों में ही छूट लागू होगी। कोरोना हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रदेश सरकारें पहली ही ऐसे जोन की सूची जारी कर चुकी हैं।
- प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा घोषित नियमों से ज्यादा छूट नहीं दे सकते। हालांकि वो नियमों को और सख्त बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- छूट के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा
- सार्वजिनक जगहों पर मुंह को ढ़ंकना अनिवार्य रहेगा
कहां मिलेगी छूट
- खेती, खेती से जुड़ी गतिविधियों, खेती के उपकरण, सप्लाई चेन
- स्वास्थ्य सेवाएं, आय़ुष सेवाएं
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के तहत काम
- दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनिया
- चाय, कॉफी और रबर के प्लांटेशन में अधिकतम 50% कर्मियों के साथ काम
- पोस्टव सर्विस, पोस्ट ऑफिस
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ निर्माण कार्य
- हाइवे के ढावे, ट्रक रिपयेर करने का काम
- इलेक्ट्रीशियन,प्लंबर, मैकेनिक जैसे स्वरोजगार के काम
- ग्रामीण इलाकों में खास उद्योग धंधे
कौन सी सेवाएं फिलहाल रहेंगी बंद
- रेल, मेट्रो, सड़क और हवाई यातायात
- मॉल, सिनेमाघर, जिम, रेस्टोरेंट, खेल, मनोरंजन पार्क
- स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान
- धार्मिक संस्थान
- सांस्कृतिक, सार्वजनिक, राजनैतिक धार्मिक कार्यक्रम, सेमिनार, खेल आयोजन