नई दिल्ली। सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 24 सितंबर तक अपना पूरा प्लान बताने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को सूचित करने के लिए कहा कि क्या वह सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए कुछ नीति तैयार करने और आधार के साथ सोशल मीडिया खातों को जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है।
शीर्ष अदालत का आदेश फेसबुक द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में विभिन्न याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग पर आया है। फेसबुक ने कहा है कि मामलों के हस्तांतरण से उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना से बचकर न्याय के हितों की सेवा होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी लेकिन किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से रोक दिया था।
बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप जैसे साइट्स पर अकाउंट्स को आधार से लिंक करने का मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट और फेसबुक के वेरिफिकेशन के लिए 4 याचिकाएं अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल हुईं हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग के समर्थक कहते हैं कि इससे अफवाहों, फेक न्यूज पर रोक लगेगी। जबकि इस मांग के विरोधियों का कहना है कि आधार से लिंक करने पर डेटा के साथ जीवन की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।