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लिबर्टी हाउस ने की NCLAT में अपील, भूषण स्टील के ऋणदाताओं से मांगी बोली की जानकारी

ब्रिटेन के लिबर्टी हाउस ने भूषण पावर एंड स्टील की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और निपटान पेशेवरों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है। लिबर्टी हाउस ने कंपनी के लिए लगाई गई बोली को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

Edited by: Manish Mishra
Published on: July 09, 2018 16:09 IST
Bhushan Power & Steel- India TV Paisa

Bhushan Power & Steel

नई दिल्ली। ब्रिटेन के लिबर्टी हाउस ने भूषण पावर एंड स्टील की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और निपटान पेशेवरों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है। लिबर्टी हाउस ने कंपनी के लिए लगाई गई बोली को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। लिबर्टी हाउस ने आरोप लगाया है कि एस्सार पावर एंड स्टील के ऋणदाता अपनी बैठक के बारे में न तो कोई सूचना साझा कर रहे हैं और न ही दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। यह बैठक सोमवार को बुलाई गई थी।

चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने बैंकों से लिबर्टी हाउस की शिकायत को दूर करने को कहा है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने लिबर्टी हाउस की याचिका को 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है। उसी दिन भूषण पावर एंड स्टील से संबंधित मुख्य मामले की सुनवाई होनी है।

इससे पहले भूषण पावर एंड स्टील के ऋणदाताओं ने विलंब की वजह से लिबर्टी हाउस की निपटान योजना को खारिज कर दिया था। इसके बाद लिबर्टी हाउस ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अपील की थी।

एनसीएलटी ने 23 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में भूषण पावर एंड स्टील के ऋणदाताओं को लिबर्टी हाउस की बोली पर विचार करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को टाटा स्टील ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी है। मामले पर 12 जुलाई को सुनवाई होनी है। टाटा स्टील ने भी भूषण पावर एंड स्टील के लिए निपटान योजना सौंपी है।

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