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आज आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो होंगे कई नुकसान, आयकर विभाग ठोक सकता है जुर्माना

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उसके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।

Edited by: Manoj Kumar @kumarman145
Updated : May 11, 2018 16:36 IST
AADHAAR

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नई दिल्ली। आधार नंबर को पैन नंबर के साथ लिंक करने के लिए आज आखिरी दिन है। आज 31 अगस्त है और आज के दिन आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथी है। अगर आपने आज अपने आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उसके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।

आधार को पैन से लिंक नहीं करने का घाटा

यानि बिना आधार को पैन नंबर से लिंक होने वाले लोगों का रिटर्न भरा जाना उसी तरह माना जाएगा जिस तरह किसी ने रिटर्न नहीं भरा है। बिना आधार की लिंकिंग के रिटर्न दाखिल करना किसी काम का नहीं है। आप आयकर के दायरे में आते हैं और रिटर्न नहीं भरते तो आपको आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है और 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बिना आप टीडीएस क्लेम भी नहीं कर सकते हैं।

आसानी से आधार को पैन से लिंक करें

आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने के लिए आज का दिन बचा है लेकिन आप अपने घर या ऑपिस बैठे भी इसे एक मिनट में लिंक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा वहां जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना है, ऐसा करने पर आपके सामने पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर लिखे नाम को भरने के लिए एक ऑनलाइन फार्म खुलेगा जिसे भरने के बाद आपको OTP या इमेज बॉक्स में दिए गए अक्सरों को दी गई जगह में भरना है और इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करना है, बस इतना करने के बाद आसानी से आपका आधार नंबर पैन नंबर से लिंक हो जाएगा।

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